मेरठ में फर्जी संस्था और अवैध चंदा वसूली मामले में कोर्ट ने युवा सेवा समिति के अध्यक्ष सहित उसके साथियों के खिलाफ देहली गेट थाना पुलिस को मुकदमा कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। युवा सेवा समिति के अध्यक्ष पर चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम पर अवैध रूप से चंदा वसूली के आरोप लगे थे।

फ़र्ज़ी चैरिटी हॉस्पिटल की रसीदों के सहारे अवैध चंदा वसूली कर जालसाज़ी और हेराफेरी मामले में बदर अली के खिलाफ़ थानाध्यक्ष देहलीगेट को मुक़दमा दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। एरा गार्डन निवासी शमीम चौधरी द्वारा की गई शिकायतानुसार हॉस्पिटल निर्माण की आड़ में बदर अली द्वारा फ़र्ज़ी चैरिटी संस्था के नाम से फ़ैज़ाम इंटर कॉलेज के पते पर छापी गईं कूटरचित रसीदों के सहारे करोड़ो रुपए की अवैध चंदा वसूली की गई है। दो महीने तक चली पुलिस पूछताछ में बदर अली ना तो चैरिटी चिकित्सा संस्था का रजिस्ट्रेशन नंम्बर ना ही कोई बैंक बहीखाता दिखा पाया था।

कोर्ट ने आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

मामले में न्यायलय द्वारा बदर अली, शादाब अली व उसकी सेवा समिति के सदस्यों के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी और छल-कपट की धाराओं में मुक़दमा दर्ज करने का आदेश जारी किया। शमीमचौधरी का कहना है कि यह केवल अवैध चंदा ठगी का मामला नहीं है, बल्कि विवेचना में विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग व अवैध सम्पत्तियों जैसे अपराध भी उजागर हो सकते हैं। शमीम ने मामले में अन्य एजेंसियों से भी शिकायत कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है।

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