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हरिद्वार, 13 अक्टूबर । हरिद्वार की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने मोबाइल चोरी के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए छह-छह महीने के कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को पांच-पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार, 28 फरवरी 2021 को शिकायतकर्ता अपने साथियों के साथ गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आया था। शाम करीब साढ़े छह बजे रेलवे स्टेशन के पास पुरुषार्थी मार्केट में उसका मोटोरोला मोबाइल, उसके साथी का मोबाइल और पांच हजार रुपये चोरी हो गए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

विवेचना के दौरान पुलिस ने नगर क्षेत्र में भल्ला स्टेडियम तिराहे के पास से सन्नी जाटव उर्फ टम्मी पुत्र सतपाल निवासी काशीपुरा और जॉनी उर्फ जैनी पुत्र राकेश निवासी ब्रह्मपुरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सन्नी के पास से चोरी का मोटोरोला मोबाइल और जॉनी के पास से 1,500 रुपये बरामद किए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किए। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

By editor

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