नई दिल्ली, 24 जुलाई । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले के आरोपित शिवराज मोटेगांवकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्पेशल जज अजय गुप्ता ने यह आदेश दिया।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि मोटगांवकर महाराष्ट्र के लातूर में आरसीसी क्लासेज का मालिक है और उसने नीट की केमिस्ट्री पेपर के सेंटर प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के साथ साजिश रची और पेपर के बदले उसे पांच लाख रुपए दिए। पीवी कुलकर्णी से नीट के पेपर लेकर मोटगांवकर ने छात्रों को दिए। सीबीआई ने कहा कि नीट के लीक पेपर मोटगांवकर के मोबाइल में मिले।
इस मामले में 12 मई को एक सरकारी अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया था। सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज किया था। 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था और 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी। केंद्र सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। नीट पेपर लीक घोटाला मामले में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
