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नई दिल्ली, 04 नवंबर । उच्चतम न्यायालय आज एक नई याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इस याचिका में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान से जुड़े एक मामले में पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई पर सहमति जताई।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आदेशों का पालन नहीं करने और उच्चतम न्यायालय मे विशेष अनुमति याचिका की स्थिति को लेकर कथित तौर पर गलत जानकारी यानि हलफनामा देने पर पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था।

पंजाब सरकार की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील विकास सिंह पेश हुए और उन्होंने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मुख्य सचिव को बार-बार उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ रहा है।

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