मुज़फ्फरनगर | वरिष्ठ कोषाधिकारी मुजफ्फरनगर ने जानकारी देते हुए बताया कि जवाहर भवन पद्धति के अंतर्गत विभिन्न बैंकों से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनरों को अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र 1 नवम्बर से 20 दिसम्बर 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।पेंशनर जिस बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें स्वयं उपस्थित होकर संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक के समक्ष प्रमाण पत्र दो प्रतियों में जमा करना होगा। शाखा प्रबंधक प्रमाण पत्र की एक प्रति अपने अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे तथा दूसरी प्रति कोषागार कार्यालय को भेजेंगे। इस प्रक्रिया में पेंशनरों को कोषागार में आने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त, पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। पेंशनर वेबसाइट www.jeevanpramaan.gov.in के माध्यम से, अपने नजदीकी सुविधा केंद्र, साइबर कैफे या जिनके पास संबंधित डिवाइस उपलब्ध हैं, वहाँ से डिजिटल प्रमाण पत्र जनरेट कर सकते हैं। इस स्थिति में हार्ड कॉपी जमा करने या कोषागार आने की आवश्यकता नहीं होगी।वरिष्ठ कोषाधिकारी ने सभी पेंशनरों से अपील की है कि वे सरकारी सुविधा का अधिकतम उपयोग करें और निर्धारित अवधि में अपना जीवन प्रमाण पत्र अवश्य जमा कराएँ, ताकि पेंशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए।

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