हाईकोर्ट के आदेश पर पहुंची न्यायिक जांच टीम, गिराए गए मकानों की जांच तेज

मीरजापुर, 15 मई (हि.स.)। सृकृत वन रेंज की भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर चल रहे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर गुरुवार को अपर जनपद न्यायाधीश विनय आर्या की अगुवाई में तीन न्यायिक अधिकारियों की टीम मड़िहान तहसील के तालर गांव पहुंची। यहां वन विभाग द्वारा 7 अप्रैल को गिराए गए 25 अवैध मकानों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

जांच टीम ने वन भूमि की सीमाओं का सत्यापन किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों, राजस्व व वन विभाग की टीम तथा पुलिस बल के साथ मिलकर पूरी स्थिति का आंकलन किया। निरीक्षण के बाद टीम आवश्यक अभिलेखों की जांच के लिए मड़िहान तहसील लौट गई।

इस प्रकरण की शुरुआत उस समय हुई जब तालर गांव के निवासी राम नरेश कोल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वन भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने तीन से चार दशक पुराने 25 मकानों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया, जिससे वहां रह रहे दर्जनों परिवार बेघर हो गए।

बेघर लोगों ने मड़िहान तहसील में धरना-प्रदर्शन कर मकान दोबारा बनवाने और जमीन वापस दिलाने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, जिसके तहत यह निरीक्षण किया गया।

अपर जनपद न्यायाधीश ने बताया कि यह विभागीय न्यायिक जांच है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी जाएगी। इस दौरान सिविल जुडिशियल जज, ग्राम न्यायालय मड़िहान के जज, एसडीएम सौम्या मिश्रा, एसडीएम लालगंज युगांतर त्रिपाठी, तहसीलदार आशीष पांडेय समेत वन और राजस्व विभाग की टीमें मौजूद रहीं।

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