19 दिसंबर, साल 2015 में कांग्रेस नेता एडवोकेट राजनरायन सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजनरायन सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
MP/MLA कोर्ट ने पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अंगद यादव समेत 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में पूर्व मंत्री अंगद यादव और उनके बेटे समेत 4 लोग आरोपी हुए थे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2015 में एडवोकेट राजनरायन सिंह अपने घर से टहलने के लिए निकले थे। तभी पल्हनी ब्लॉक मुख्यालय के सामने बदमाशों ने गोली मार दी थी। पुलिस की जांच में शूटर के तौर पर अरूण यादव और शैलेश यादव का नाम सामने आया था।
पूर्व मंत्री अंगद सिंह समेत सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं। पूर्व मंत्री अंगद यादव के खिलाफ थाना सिधारी में गैंगस्टर का केस दर्ज है। अंगद के खिलाफ साल 2000 से 2015 तक 3 गंभीर आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं।
अंगद यादव और राजनारायन सिंह बहुत करीबी थे। राजनारायन सिंह ने ही अंगद यादव की बेटी की शादी मुंबई के एक परिवार में कराई थी। लड़की के व्यवहार से परिवार वाले नाखुश थे। फिर इस मामले में केस दर्ज किया गया था। मुकदमें को वापस लेने के लिए अंगद यादव ने एडवोकेट राजनारायन सिंह पर दबाव बनाया था। इसके साथ ही उन्हें धमकी भी दी थी।