बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से आयकर विभाग की टीम कभी भी बेनामी संपत्ति के मामले में पूछताछ कर सकती है। आयकर विभाग ने 10 अप्रैल को मेल के जरिये जेल में बंद मुख्तार अंसारी को नोटिस भेजा है। इसमें 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति की बाबत मुख्तार से जवाब भी मांगा गया है।

बता दे की गाजीपुर में 12 करोड़ की संपत्ति व करीब गणेश दत्त के नाम खरीदी गई 29 लाख की जमीन शामिल है। वही सूत्र बताते हैं कि मुख्तार ने बेनामी संपत्ति के संबंध में अभी तक आयकर विभाग को अपना जवाब नहीं भेजा है। आयकर विभाग की बेनामी यूनिट कोर्ट में याचिका दायर कर जल्द मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर सकती है।
वही बांदा कारागार अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा का कहना है। कि बेनामी संपत्ति के संबंध में मुख्तार अंसारी के नाम नौ अप्रैल को मेल के जरिए नोटिस आया है। जिसे उसी दिन मुख्तार अंसारी को रिसीव करवा दिया गया है। मुख्तार ने जवाब दिया या नहीं, इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद से आयकर विभाग का कोई नोटिस जेल नहीं आया है।
बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 29 अप्रैल यानि आज गाजीपुर स्थित एमपी- एमएलए कोर्ट में पेश होना है। 29 अप्रैल को इस मामले में फैसला भी आना है। गाजीपुर में एमपी- एमएलए कोर्ट में करीब 16 साल पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा चल रहा है। जिसका ट्रायल पूरा हो चुका है।
जानकारी के लिए बता दे की कोर्ट ने मुख्तार को उपस्थित होने का पत्र भेजा है। चर्चा है कि मुख्तार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए कोर्ट से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का अनुरोध किया है। जेल अधिकारियों का कहना है कि इस बात के लिए अभी कोई आदेश आया नहीं है। आदेश आने पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जाएगी।

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