गुजरात सरकार ने राज्य में 15 मई तक कड़ी सुरक्षा एडवाइजरी लागू कर दी है। गृह विभाग की ओर से जारी इस एडवाइजरी में खास तौर पर पटाखा जलाने और ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। यह फैसला किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से लिया गया है।
ड्रोन पर पूरी तरह बैन:
सरकारी एडवाइजरी के मुताबिक किसी भी प्रकार का ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। चाहे वह शादी समारोह हो, धार्मिक आयोजन या फिर कोई निजी कार्यक्रम, ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ड्रोन से जासूसी या आतंकी गतिविधियों की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने पटाखों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है। कोई भी व्यक्ति खुले स्थानों पर पटाखे नहीं फोड़ सकता। यह रोक धार्मिक आयोजनों, जुलूसों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी लागू होगी।
कानून का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई:
अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सख्ती से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।
गृह विभाग ने आम जनता से अपील की है कि सुरक्षा कारणों को समझते हुए सहयोग करें और किसी भी तरह की अफवाह से बचें। यदि किसी को कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है, तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें।