उच्चतम न्यायालय सोमवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक याचिका पर आज (सोमवार) को सुनवाई करेगा जिसमें कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज किए जाने के तीन मई के आदेश को चुनौती दी है।

सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका पर अदालत द्वारा फैसला दिए जाने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत भी मांगी थी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ आज (13 मई) को मामले की सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि इसी पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को शराब घोटालेे के आराेेपों के मामले में एक जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन द्वारा चुनाव के मद्देनजर अपनी रिहाई की मांग को लेकर दायर एक अलग याचिका का निपटारा कर दिया। इसमें कहा गया है कि तीन मई को गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के आदेश के मद्देनजर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता की याचिका खारिज हो गई है।

जानकारी के लिए बता दें कि ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी, 2024 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। और तभी से हेमंत सोरेन जेल में हैं।

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