सीतापुर जिले के लहरपुर क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध रूप से निर्मित 12 साल पुरानी एक मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। अपर जिलाधिकारी (एडीएम) नीतीश कुमार सोमवार तड़के अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन के अनुसार, यह मस्जिद तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी।

प्रशासन ने बताया कि नयागांव बेहटी स्थित इस मस्जिद के खिलाफ ग्राम सभा की शिकायत पर तहसील अदालत ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एडीएम, एएसपी और एसएचओ सहित लगभग 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक इस मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

ग्राम सभा का दावा था कि निर्माण तालाब और कब्रिस्तान की जमीन पर किया गया है। इस संबंध में 18 दिसंबर 2025 को अदालत में मुकदमा दायर किया गया था। छह जनवरी 2026 को अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए संबंधित पक्ष को बेदखल करने का आदेश दिया और आवश्यक सामान हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया था।

समयसीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्माण नहीं हटाया गया। मस्जिद के मौलाना अब्दुल रहमान ने इस कार्रवाई पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक मुद्दा बताया।

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