केरल के पलक्कड़ में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वितीय द्वारा बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद की मार्केटिंग शाखा दिव्य फार्मेसी के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह वारंट 16 जनवरी को अदालत में पेश नहीं होने के कारण जारी किया गया।

बता दें कि यह मामला अक्टूबर 2024 में दायर किया गया था जिसमें पतंजलि पर आरोप है कि उसने अपने स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के बारे में असत्यापित दावे किए। पतंजलि के विज्ञापनों में यह दावा किया गया था कि उनके उत्पाद उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा और कोविड-19 जैसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। यह दावे औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 का उल्लंघन करते हैं।

अदालत ने समन जारी किया था लेकिन आरोपी 16 जनवरी की सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। अब इस मामले की सुनवाई 1 फरवरी को होगी।

यह कोई पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव और उनकी टीम को इस तरह के मामलों का सामना करना पड़ा है। वहीं सूत्रों के अनुसार पतंजलि को उत्तराखंड, कोझिकोड, हरिद्वार और अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के मामलों का सामना करना पड़ा है। अकेले केरल में ही पतंजलि के खिलाफ कम से कम 10 मामले लंबित हैं। इनमें से चार मामले कोझिकोड, तीन पलक्कड़, दो एर्नाकुलम और एक तिरुवनंतपुरम से जुड़े हुए हैं।

 

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