पटना के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने भ्रष्टाचार के आरोप में राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इस बर्खास्तगी से विभाग में हड़कंप मच गया है। सतर्कता विभाग रिश्वतखोरी में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। कर्मचारी मसोढ़ी सर्किल कार्यालय में तैनात था और बर्खास्तगी के समय निलंबित था। 

सतर्कता विभाग ने किया था गिरफ्तार
राजा कुमार को 23 दिसंबर, 2025 को सतर्कता विभाग की एक छापेमारी टीम ने मसोढ़ी ब्लॉक कार्यालय परिसर से गिरफ्तार किया था। उस पर मनमाने ढंग से काम करने, म्यूटेशन और भूमि रिकॉर्ड सुधार प्रक्रियाओं में जानबूझकर देरी करने और आवेदकों से अनुचित मौद्रिक मांग करने सहित गंभीर अनियमितताओं का आरोप था। भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में उसकी गिरफ्तारी के बाद, सर्किल अधिकारी, मसोढ़ी द्वारा एक आरोप पत्र तैयार किया गया और प्रस्तुत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, आरोपी कर्मचारी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।

अतिरिक्त कलेक्टर, पटना को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, जबकि सर्किल अधिकारी, मसोढ़ी ने प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य किया। जांच पूरी होने के बाद, राजा कुमार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से सही पाए गए। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के थे और राजा कुमार का आचरण बिहार सेवा संहिता का उल्लंघन था।  त्यागराजन ने एक लिखित बयान में कहा, “अपना बचाव पेश करने का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, आरोपी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा।” 

भ्रष्टाचार पर जीरो-टॉलरेंस नीति है- पटना DM 
जिला मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि राजा कुमार का सेवा में बने रहना जनहित के खिलाफ था। नतीजतन, उसे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 के तहत तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। राज्य सरकार के रुख को दोहराते हुए, पटना के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो-टॉलरेंस नीति है, जिसे जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से लागू किया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, “सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, लापरवाही, शिथिलता या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

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