भ्रष्टाचार मामले में ग्राम विकास अधिकारी को ट्रायल पूरा होने तक मिली अग्रिम जमानत
प्रयागराज, 01 मई (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र दुद्धी थाना क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी पार्थ राज सिंह की भ्रष्टाचार के आरोप में शर्तों के साथ ट्रायल पूरा होने तक अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है।
याची का कहना था कि दुद्धी थाने में आवंटित 2,78,106 रूपये के गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना के दौरान आदेश पर याची ने 2,67,000 रूपये जमा भी कर दिए। हड़बड़ी में विवेचना कर पुलिस ने चार्जशीट दायर की है।
वाराणसी की विशेष अदालत में राज्य बनाम रामलाल व अन्य केस का ट्रायल चल रहा है। 30 अप्रैल 24 की विभागीय जांच रिपोर्ट में याची को आरोप से बरी कर दिया गया है। विवेचना के दौरान अग्रिम जमानत मिली थी। चार्जशीट के बाद विशेष अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। जिस पर हाईकोर्ट में यह अर्जी दी गई थी।
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