उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवक मनोज को चूहा मारना महंगा पड़ गया। चूहे की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके खिलाफ 30 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की है। यह मामला बीते साल 25 नवंबर का है। आरोपी मनोज के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था।

बीते साल 25 नवंबर को सदर कोतवाली क्षेत्र के पनबड़िया निवासी मनोज कुमार ने घर से चूहा पकड़ा था। वह चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर घर के बाहर नाले में डुबोने लगा। इसी दौरान पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा वहां से गुजर रहे थे। विकेंद्र ने मनोज को ऐसा करने से रोका तो उनसे बहस करने लगा।

दोनों के बीच कहासुनी हुई तो विकेंद्र ने पुलिस को बुला लिया। विकेंद्र आरोपी मनोज पर एफआईआर दर्ज कराने की जिद करने लगे। पुलिस उसी दिन आरोपी को पकड़कर कोतवाली ले गई। इसके बाद चूहे का बरेली के आईवीआरआई में पोस्टमार्टम कराया गया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विकेंद्र एफआईआर दर्ज कराने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस ने बाद में विकेंद्र की तहरीर पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की। बाद में मनोज को कच्ची जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस चूहे की हत्या के मामले की जांच में जुटी रही।
करीब पांच महीने में पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद चूहे की हत्या के मामले में आरोपी मनोज के खिलाफ 30 पन्नों की चार्जशीट तैयार की। सीओ सिटी आलोक मिश्रा चूहा मारने के आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।

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