कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक
-मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी के गठन का आदेश
नई दिल्ली, 19 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में फौरी राहत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने विजय शाह को जांच में शामिल होने की शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी के गठन का आदेश दिया है।
कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया कि वो कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन कर लें। कोर्ट ने कहा कि इस एसआईटी में आईपीएस अफसर होंगे और कोई भी अधिकारी मध्यप्रदेश का नहीं होगा। इस एसआईटी में एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। एसआईटी की अध्यक्षता एक आईजी रैंक के आईपीएस करेंगे और दो एसपी रैंक के अधिकारी सदस्य होंगे। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की मानिटरिंग नहीं करना चाहती है लेकिन एसआईटी को जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विजय शाह को उनके बयान के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस बयान से पूरा देश शर्मिंदा है। इसके पहले 15 मईको सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं, आप जानते हैं आप कौन हैं, आप सरकार में मंत्री हैं । जब देश संकट से गुजर रहा हो तो हर शब्द का महत्व होता है, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
दरअसल विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है। 15 मई वकील विभा मखीजा ने चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते समय विजय शाह का पक्ष नहीं सुना। उनके बयान का गलत अर्थ लगाया गया। विजय शाह ने माफी भी मांग ली थी। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि आपने मुवक्किल ने किस तरह का बयान दिया है। वह संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं। उन्हें जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए था।
दरअसल इंदौर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद काफी हंगामा हुआ था। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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