बच्चा पासी की याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई की।

बच्चा पासी के खिलाफ धूमनगंज थाने में 12 सितंबर को बच्चा पासी और अन्य लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने और मार पीट आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें गिरफ्तारी पर रोक के लिए उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि याची की भूमिका घटना की साजिश रचने की बताई गई है। किसी भी हमलावर को नामजद नहीं किया गया है। हालांकि याची का आपराधिक इतिहास है जिसे उसने याचिका में स्पष्ट किया है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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