हरियाणा में 31 जुलाई को नूंह हिंसा के सिलसिले में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के विधायक मम्मन खान को एक अदालत ने दो मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है।
मम्मन खान 18 अक्टूबर तक जमानत पर रहेंगे। उन्हें मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी।
कांग्रेस नेता को नूंह की एक अदालत ने 30 सितंबर को 4 मामलों में से दो मामलों में जमानत दी थी, लेकिन वह जेल में ही रह रहे थे।
नूंह जिले के नगीना ब्लॉक में विधायक को सांप्रदायिक झड़पों में संलिप्तता के लिए 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
हरियाणा की नूंह पुलिस ने मम्मन खान की जमानत का विरोध किया था और जोर देकर कहा था कि विधायक की हिंसा भड़काने में अहम भूमिका थी और उन्हें किसी भी हालत में जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
नूंह पुलिस ने जोर देकर यह भी कहा कि उनके मोबाइल और लैपटॉप की साइबर सेल रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर आने की उम्मीद है और यह हिंसा में उसकी संलिप्तता साबित करेगी।
खान के वकील ने दलील दी कि विशेष जांच दल (SIT) के आरोप निराधार हैं और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
हालांकि अभियोजक सुरेंद्र कुमार ने कहा कि जांच के दौरान विधायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, लेकिन अदालत ने 18 अक्टूबर तक जमानत दे दी और कहा कि खान जांच में सहयोग करेंगे।
अदालत ने एसआईटी को 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई पर उनके द्वारा उद्धृत तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा, जिसके गुण-दोष जमानत के भविष्य की दिशा तय करेंगे।
31 जुलाई को नूंह में दो समूहों के बीच सांप्रदायिक झड़पें हुईं, जब जिले से गुजर रहे एक हिंदू संगठन के धार्मिक जुलूस पर हमला किया गया, जिसमें दो होम गार्ड सहित 6 लोग मारे गए। हिंसा में करीब 20 पुलिसकर्मी भी घायल हुए।