शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर थाना बंडा क्षेत्र में सात वर्ष पहले हुए एनआरआई की हत्या के मामले में कोर्ट ने एनआरआई की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी करार दिया है। एनआरआई पत्नी ने अपने पति को ब्रिटेन से इंडिया लाकर प्रेमी के साथ मिलकर आपने पति की हत्या कर दी थी। दोनों की सजा का ऐलान 07 अक्टूबर 2023 को होगा।  फिलहाल कोर्ट ने हत्या की दोषी एनआरआई की विदेशी पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

थाना बंडा क्षेत्र के बसंतापुर गांव में 01 सितंबर 2016 को उसके फार्म हाउस में एनआरआई सुखजीत सिंह की खून से लथपथ लाश मिली थी। इसके अलावा दो पालतू कुत्तों को भी जहर देकर मारा गया था। पुलिस ने एनआरआई की हत्या के आरोप में उसकी विदेशी पत्नी रमनदीप कौर और उसके प्रेमी गुरुप्रीत उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मृतक एनआरआई सुखजीत सिंह और उसकी पत्नी रमनदीप कौर ब्रिटिश नागरिक थे। पत्नी का ब्रिटेन के ही गुरप्रीत उर्फ बिट्टू से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसके बाद साजिश के तहत पत्नी ने अपने पति को ब्रिटिश से इंडिया लाकर उसकी हत्या कर दी थी। ट्रायल के बाद गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने एनआरआई पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। दोषी करार होते ही मृतक की माँ  अंश कौर ने कोर्ट को शुक्रिया कहा है।

मृतक सुखजीत सिंह की मां अंश कौर का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। 07 अक्टूबर 2023 को कोर्ट उसके बेटे की हत्यारी पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा सुनाएगी।

 

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