सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-यूजी 2024 को रद्द करने और पांच मई को आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं की शीर्ष अदालत की निगरानी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने अपील की गई है।
इस परीक्षा में शामिल हुए 20 छात्रों द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और अन्य को परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की भी अपील की गई है।
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक)-2024 को लेकर सवाल उठाने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई से जांच के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा था।