नई दिल्ली, 19 सितंबर । दिल्ली नगर निगम ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, उनके परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य पात्र लाभार्थियों को बेहतर एवं सरल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संशोधित स्वास्थ्य पैनल नीति लागू की है। महापौर प्रवेश वाही ने शनिवार को कहा कि वर्ष 2006 के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में यह व्यापक संशोधन किया गया है।
महापौर ने बताया कि संशोधित नीति के तहत नियमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को निर्धारित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) दरों पर कैशलेस इनडोर उपचार की सुविधा मिलेगी। निर्धारित दरों के अनुसार अस्पताल को भुगतान निगम द्वारा सीधे किया जाएगा। अन्य मामलों में सीजीएचएस दिल्ली की निर्धारित दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति का प्रावधान रहेगा।
उन्होंने कहा कि अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए भी पहली बार विशेष प्रावधान किया गया है। अनुबंध अवधि के दौरान निगम द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में सीजीएचएस दरों पर कैश-पेमेंट आधार पर उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी।
महापौर ने कहा कि पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में क्रेडिट अथवा कैशलेस आधार पर उपचार की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा वे सीजीएचएस से सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में उपचार करा सकेंगे। ऐसे मामलों में सीजीएचएस दर या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, उसके आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।
उन्होंने बताया कि दिल्ली से बाहर रहने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए भी स्वास्थ्य सुविधा का दायरा बढ़ाया गया है। ऐसे लाभार्थी किसी भी सरकारी अस्पताल में उपचार करा सकेंगे और भुगतान सीजीएचएस दर या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाएगा।
संशोधित नीति के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के लिए वर्षभर एम्पैनलमेंट की सुविधा उपलब्ध होगी। एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगी और निर्धारित शर्तों के तहत सुरक्षा जमा की आवश्यकता नहीं होगी। सीजीएचएस/डीजीईएचएस पैनल पर बने रहने वाले अस्पताल निगम के पैनल पर भी बने रह सकेंगे।
महापौर ने कहा कि संशोधित नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना और लाभार्थियों को उपचार के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है। कैशलेस उपचार, अस्पतालों का व्यापक विकल्प और आपातकालीन स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता नीति के प्रमुख प्रावधान हैं।
प्रवेश वाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, उनके परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य पात्र लाभार्थियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। संशोधित हेल्थ एम्पैनलमेंट पॉलिसी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सरल, सुलभ और व्यापक बनाया गया है। प्रयास है कि आवश्यकता के समय किसी भी पात्र लाभार्थी को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त करने में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नीति के प्रावधानों का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा लाभार्थियों को इससे संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
