झांसी : 4 माह में चेन पुलिंग के 510 मामले दर्ज
-वेवजह चैन पुलिंग के खिलाफ रेलवे सख्त, वसूला लाखों का जुर्माना
झांसी, 11 मई (हि.स.)। ट्रेनों में बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने वालों के खिलाफ झांसी रेल मंडल ने कड़ा रुख अपनाया है। रेलवे ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है ताकि रेल सेवाओं का समय पर संचालन सुनिश्चित किया जा सके और यात्रियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। 4 महीने में मंडल में चेन पुलिंग के 510 मामले दर्ज किए गए हैं।
मंडल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 के बीच झांसी मंडल में अलार्म चेन पुलिंग के कुल 510 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने 510 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे कुल 1 लाख 13 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
स्टेशनवार आंकड़ों पर गौर करें तो वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर सबसे अधिक 91 मामले दर्ज किए गए। इन सभी मामलों में आरोपिताें की गिरफ्तारी हुई और उनसे 11,475 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अन्य स्टेशनों ग्वालियर में 208, मुरैना 56, बांदा में 28 व उरई में 11 मामले चेन पुलिंग के मामले सामने आए हैं और उन पर भी कार्रवाई की गई है।
मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) दीपक कुमार सिन्हा ने इस संबंध में सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक चेन पुलिंग एक गैरकानूनी गतिविधि है जो ट्रेनों के सुचारू संचालन में बाधा डालती है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करती है। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा इसे रोकने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।
डीआरएम ने यात्रियों से अपील की है कि वे बिना किसी जरूरी कारण के चेन पुलिंग न करें और अपनी यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि चेन पुलिंग का दुरुपयोग न केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि इससे अन्य यात्रियों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। रेलवे प्रशासन यात्रियों से सहयोग की अपेक्षा करता है ताकि सभी सुरक्षित और समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें।
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