सहारनपुर(मनीष अग्रवाल)। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत सख्त निर्देश दिए कि यदि किसी मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, होटल या साउंड सर्विस संचालक द्वारा रात्रि 10ः00 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाएगा संबंधित स्वामी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मनीष बंसल ने कहा कि ऐसी स्थिति में आयोजक के विरूद्ध भी कार्यवाही होगी। साथ ही संबंधित थाना क्षेत्र के चौंकी इंचार्ज की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। जनपद में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस फैसले के तहत यदि कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को शांति से पढ़ाई करने के लिए एक शांतिपूर्ण माहौल की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में चल रही परीक्षाओं के दौरान कई मैरिज गार्डन और होटल्स में शादी समारोह के दौरान तेज आवाज वाले डीजे बजाए जा रहे थे। इससे छात्रों को पढ़ाई में गंभीर परेशानी हो रही है। जनपद में होने वाले शादी-ब्याह के आयोजनों में डीजे और लाउडस्पीकर की आवाज इतनी तेज होती थी कि न केवल आसपास के क्षेत्रों के लोग, बल्कि परीक्षार्थी भी इससे प्रभावित हो रहे थे। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभाग सक्रिय रूप से काम करेंगे।जिलाधिकारी ने बताया कि यह कदम प्रशासन द्वारा छात्रों की भलाई और उनके मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। छात्रों को बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की मानसिक बाधा से बचाना और उन्हें एक शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके अलावा, यह कदम समाज में ध्वनि प्रदूषण को कम करने और लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है।

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