एक खंडपीठ ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कॉलेज उत्सवों में विशेष रूप से महिला प्रतिभागियों के संबंध में सुरक्षा उल्लंघनों के संबंध में कार्रवाई शुरू की है। घटना 6 अक्टूबर को हुई थी।

आरोपी, आईआईटी दिल्ली के हाउसकीपिंग स्टाफ का एक सदस्य है, जिसकी पहचान सीसीटीवी फुटेज से की गई।

कोर्ट ने वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने समेत संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की है।

कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी-दिल्ली और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय भी दिया है।

विश्वविद्यालयों को कॉलेज उत्सवों के लिए अपनी मौजूदा सुरक्षा नीतियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने इसमें शामिल महिलाओं की पहचान छिपाने और आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरों या वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए जांच में विवेक की आवश्यकता की ओर इशारा किया।

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