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जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64/74 के अंतर्गत खारिज कर दिया है। अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने 9 दिसंबर 2025 को थाना मल्लीताल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 31 जुलाई 2024 को पहली बार आरोपित ने स्कूटी किराये पर लेकर उसे बॉटनिकल गार्डन नैनीताल घुमाने के बहाने शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और बेंच पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित ने वीडियो व फोटो वायरल करने व पिता-भाई को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया और मानसिक व शारीरिक शोषण करता रहा।

आरोप है कि आरोपित ने एचएमटी क्षेत्र, कार के भीतर और काशीपुर के एक कैफे की पार्किंग आदि में कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान आरोपित के कुछ साथी भी आसपास मौजूद रहते थे। पीड़िता के अनुसार दबाव बनाकर उससे अश्लील वीडियो-फोटो मंगवाए गए और विरोध करने पर मारपीट भी की गई। मेडिकल परीक्षण के दौरान पीड़िता ने चिकित्सक को जबरदस्ती शारीरिक संबंध की बात बताई व गर्भवती होने और दवा लेकर गर्भपात कराने की जानकारी भी दी।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का कड़ा विरोध किया। मामले की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए न्यायालय ने आरोपित द्वारा किए गए अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया।

By editor

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