दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कुमार पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है।
कोर्ट ने उनकी याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। कोर्ट ने शुक्रवार को कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
पांच दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर कुमार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
13 मई को स्वाति मालीवाल पर हमले के सिलसिले में बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कुमार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।
जांच से जुड़े पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस क्राइम सीन को रीक्रिएट करने कुमार को सीएम आवास भी ले गई थी। बिभव कुमार को मुंबई में तीन जगहों पर ले जाया गया। कुमार ने एक जगह पर अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था, जिसका खुलासा तकनीकी जांच के बाद हुआ।
पुलिस के अनुसार, कुमार ने 17 मई को फोन में खराबी का हवाला देते हुए उसे फॉर्मेट कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमले के आरोप में कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सिविल लाइंस थाने में दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धारा 308, 341, 354 (बी), 506 और 509 के तहत आरोप शामिल हैं।