विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अगले निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पहुंचे। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा तीन सदस्यीय नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।

2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, छह महीने से कम का कार्यकाल शेष रहने वाले किसी भी अधिकारी को सीबीआई निदेशक के पद के लिए विचारित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि निदेशक का कार्यकाल 2 साल से कम नहीं हो सकता है और नियुक्ति समिति की सहमति से ही उनका तबादला किया जा सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 ने सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया है। 

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