प्रयागराज, 21 सितंबर । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ देने के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन मांगा है। यह जानकारी रविवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अशोक कुमार गौतम ने दी ।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की योगी सरकार दिव्यांगजनों का सामाजिक जीवन को सुधारने एवं आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए दिव्यांग शादी पुरस्कार योजना संचालित किया है। इस योजना के तहत नव विवाहित दम्पत्ति में केवल युवक के दिव्यांग होने की स्थिति में 15 हजार एवं केवल युवती के दिव्यांग होने की स्थिति में 20 हजार तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।

जाने शासन से निर्धारित पात्रता की शर्तें

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता की श्रेणी अंतर्गत न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक की शादी 1 अप्रैल, 2024 के पश्चात् सम्पन्न होनी चाहिए।

जाने कहां करना है आवेदन

अशोक कुमार गौतम ने बताया कि जनपद में योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांगजन http//divyangjan.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन करतेे समय आवेदक को दिव्यांगता प्रर्दशित करते हुए संयुक्त नवीनतम फोटोग्राफ, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो), आय प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती के आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक एवं युवक एवं युवती के आधार कार्ड की प्रति अपलोड किया जाना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण किये जाने के उपरान्त हार्ड कापी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा की जानी है।

जनपद के नवविवाहित दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर अपलोड किये गये प्रपत्रों की हार्ड कापी विकास भवन, प्रयागराज के कक्ष संख्या-13 स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय में तत्काल जमां कर दें। जिससे उसकी समय से जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट भेजी जा सके।

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