दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से शनिवार 27 अप्रैल को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी अमानतुल्लाह को 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। ED ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उनकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अमानतुल्लाह को जमानत दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद AAP विधायक अमानतुल्लाह खान पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होने वाली है। बता दें कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से विधायक हैं। अक्सर ही विवादों में रहने वाले अमानतुल्लाह ने 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में ओखला सीट से चुनाव जीता।
पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अमानतुल्लाह खान से 13 घंटे तक पूछताछ की थी। ED की ओर से उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सवाल जवाब किए गए। अमानतुल्लाह 18 अप्रैल की सुबह 11 बजे ED के दफ्तर पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया। अमानतुल्लाह पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे तब संजय सिंह और कई वरिष्ठ आप नेताओं ने दावा किया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।