उक्त मामले को लेकर वादी अंकित गुप्ता पुत्र ज्ञान प्रकाश निवासी मोहल्ला टरननगंज कालपी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया है कि आरोपियों शाह आलम खान निवासी बलरामपुर हाल मुकाम मोहल्ला रामगंज कालपी तथा उसकी पत्नी इलाहाबाद बैंक शाखा कालपी के सामने जमीन का एक प्लांट दिखाते हुए प्लांट की बिक्री का सौदा 6 लाख रुपए में तय किया था। प्रार्थी 3 लाख 19 हजार रुपए नगद तथा मोबाइल के विभिन्न ट्रांजैक्शन के द्वारा 130000 ट्रांसफर करके आरोपी को दिए हैं। प्लाट का जब बैनामा करने की बात आई तो पता चला कि आरोपी टालमटोल कर रहे हैं। वादी के मुताबिक प्लाट आरोपियों के नाम ही नहीं है। तथा ठगी करते रहते हैं। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध वी एन एस एस की सुसंगत धाराओं 316 (2) तथा 338 (4) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। रामगंज पुलिस चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर विशाल भड़ाना द्वारा विवेचना शुरू कर दी गई है।

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