गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। न्यायालय ने उनके खिलाफ धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया है। यह नोटिस इसलिए चिपकाया गया है क्योंकि अफसा कई मामलों में वांछित (फरार) हैं और बार-बार बुलाने पर भी हाजिर नहीं हुईं।

क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, अफसा अंसारी पर दलित की जमीन पर कब्जा करने, धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। मऊ पुलिस ने साल 2020 में एफआईआर संख्या 129/2020 दर्ज की थी। तब से लेकर अब तक वह फरार हैं। उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है।

घर पर नोटिस चिपका, ढोल बजाकर कराई गई मुनादी
बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम, मऊ पुलिस की टीम अफसा के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के दर्जी टोला स्थित मकान पर पहुंची। चूंकि अफसा घर पर नहीं मिलीं, तो पुलिस ने नोटिस घर के बाहर चिपकाया और ढोल बजाकर मुनादी (एलान) भी कराई कि वह जल्द कोर्ट में पेश हों, वरना आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

ईडी ने भी जारी किया लुकआउट नोटिस
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी अफसा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लुकआउट नोटिस जारी किया है, ताकि वह विदेश ना भाग सकें। बता दें कि अफसा 2021 से फरार हैं। यहां तक कि 28 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी की जेल में मौत के बाद भी वह सामने नहीं आईं।

कई संपत्तियां हो चुकी हैं जब्त
पुलिस ने अब तक अफसा की करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर ली हैं, जिनमें 9.44 करोड़ रुपये का प्लॉट, 3.76 करोड़ की जमीन, होटल गजल शामिल हैं।

पुलिस की अपील और अगली कार्रवाई
सीओ सिटी धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब अफसा के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 299 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है, जिससे उसकी गैर-मौजूदगी में केस चल सके। उसका नाम मक्रूल रजिस्टर में भी दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर किसी को अफसा अंसारी के बारे में जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को बताएं। जानकारी देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

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