झारखंड पुलिस के डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता बने रहेंगे। राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखने का निर्णय लिया है और केंद्र सरकार को जवाब भेज दिया है।

राज्य सरकार का मानना है कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर दो साल के कार्यकाल के लिए पदस्थापित किया जाना नियम सम्मत है। ज्ञात हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी को पत्र लिख कर अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को रिटायर करने का निर्देश दिया था। साथ ही उस पत्र में अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने के फैसले को नियम विरुद्ध बताया गया था। केंद्र ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश व अन्य नियमों का हवाला दिया था।

बता दें कि 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल 2025 थी। डीजीपी की नियुक्ति संबंधित नियमावली के आधार पर राज्य सरकार ने उन्हें 2 साल के लिए इस पद पर बैठाया है। इस नियमावली को केंद्र सरकार ने नियम विरुद्ध बताते हुए अनुराग गुप्ता के डीजीपी के पद पर पदस्थापन को अवैध बताया था और राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त करें।

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