रामपुर। उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दो साल की सजा सुनाई है। आरोप है कि आजम खां ने 2019 लोक सभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान दिया था। इस मामले को लेकर शहजाद नगर थाने में आजम खां पर के दर्ज हुआ था अब इस मामले में कोर्ट ने आजम को दोषी पाया है।

बता दें कि आजम खां पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्‍तेमाल करने और जिला प्रशासन के वरिष्‍ठ अधिकारियों को भला-बुरा कहकर भड़काऊ  भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। कथित धोखाधड़ी के एक मामले में उच्च्तम न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद आजम खान को इस साल की शुरुआत में जेल से रिहा किया गया था। वह करीब दो साल तक जेल में रहे। समाजवादी नेता पर भ्रष्टाचार और चोरी समेत करीब 90 मामले दर्ज हैं।

 

 

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