नई पॉलिसी के तहत अब पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का व्यक्तिगत प्रयोग नहीं कर सकेंगे। पुलिस मुख्यालय ने पहली बार सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की है। इसके तहत पुलिस कर्मियों पर सोशल मीडिया को लेकर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान तय कर दिया गया है।
पुलिस आधुनिकीकरण के आईजी डॉ. नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि पुलिस अनुशासित फोर्स है। पुलिस के लिए तमाम तरह की कर्मचारी आचरण नियमावलियां हैं। बावजूद इसके यह देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मी वर्दी में वीडियो या रील्स डाल रहे हैं। इससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही है।
आईजी ने कहा कि नई पॉलिसी के तहत अब पुलिसकर्मी अपने दफ्तर या कार्यस्थल पर भी कोई रील अथवा वीडियो बनाकर व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नहीं चला सकेंगे। इसके लिए निगरानी तंत्र भी मजबूत किया जा रहा है।
अक्सर देखने को मिल रहा है कि इस वक्त कई पुलिस कर्मी सोशल मीडिया को आय का स्रोत बना रहे हैं। इसके लिए एक से बढ़कर एक रील या वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। इससे उनकी फैंस फॉलोइंग भी बढ़ रही है। नई पॉलिसी के तहत अब पुलिस कर्मी कमाई के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।