सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल, फैमिली कोर्ट आगरा ने रामपुर पुलिस अधीक्षक और मेरठ कमिश्नर को सपा सासंद की संपत्ति कुर्क करने का आदेश भेजा है। पत्नी रूमाना परवीन को 10 हज़ार रुपए महीने का भरण पोषण देने के लिए कोर्ट ने सांसद को आदेश दिया था, लेकिन सपा सांसद ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इसके साथ ही उनकी संसद की सदस्यता भी जा सकती है क्योंकि झूठा नामांकन पत्र दाखिल करने के मामले में भी उनपर कार्रवाई हो सकती है।
बता दें कि सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी कुल 5 शादी कर चुके हैं। पहली पत्नी संभल की थीं जिनकी मौत के बाद सपा सांसद ने शादियों की लाइन लगा दी। दूसरी रायबरेली और तीसरी रामपुर वाली बीवी से तलाक़ कर चुके हैं सपा सांसद। चौथी आगरा निवासी रोमाना परवीन से दहेज, मारपीट और शोषण करने के मामले में मुकदमा चल रहा है। वहीं, पांचवी पत्नी सामर नाज के साथ सपा सांसद दिल्ली में रहते हैं। |
मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा कि उनको अपनी पत्नी और बेटे के भरण पोषण के लिये 10,000/- रुपए मासिक राशि देनी थी, लेकिन आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके 5,30,000/- नहीं दिए। इसीलिए नई दिल्ली के अंदर जो कोई जंगम संपत्ति मिले, उसे कुर्क कर लें। कुर्की के पश्चात 20 दिनों के अंदर मुआवजे की राशि नहीं दी जाती तो कुर्क की गई संपत्ति को बेचकर पत्नी को दिया जाए। आदेश प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, आगरा ने दिया है।
दरअसल, मोहिबुल्लाह नदवी की पत्नी रोमाना परवीन ने मारपीट और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। जोकि आगरा कोर्ट में विचाराधीन है। पत्नी ने कोर्ट से भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांगी की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया था।
मोहिबुल्लाह नदवी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने रोमाना परवीन को तलाक दे रखा है, लेकिन याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तलाक नहीं माना है। रोमाना परवीन से मोहिबुल्लाह का एक बेटा है। उसका नाम अमिनुल्लाह है। बीजेपी नेता घनश्याम लोधी ने सासंद मोहिबुल्लाह नदवी पर पत्नी रोमाना परवीन की जानकारी न देने की बात कही है।