उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईद-उल-फितर की नमाज को लेकर जिला प्रशासन ने फरमान जारी किया है। पुलिस प्रशासन ने 31 मार्च और 1 अप्रैल के दिन नमाज करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज न पढ़ें। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि सड़क पर किसी हाल में कोई भी ईद-उल-फितर की नमाज नहीं पढ़ेगा। ईदगाह और मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ी जाएगी। धर्मगुरु और इमाम से अलग-अलग समय में बात हुई है कि ग्रुप में ही नजाम पढ़ें। इसे लेकर संवेदनशील इलाकों और चौराहों पर फोर्स तैनात की जाएगी। लोकल इंटेलिजेंस एक्टिव रहेगी और सादे कपड़ों में पुलिसवाले तैनात रहेंगे।

सड़क पर नमाज पढ़ी तो होगा केस : एसपी सिटी

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज अदा करता पाया गया तो उसके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पिछली बार कुछ लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी थी तो 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे। जिन लोगों के खिलाफ केस हुए तो उनमें से कुछ लोग विदेश चले गए थे।

पासपोर्ट रद्द करने की होगी कार्रवाई : आयुष विक्रम सिंह 

एसपी सिटी ने आगे कहा कि अगर प्रोसेस के तहत किसी पर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो वो विदेश न भाग जाए, इसके लिए एनओसी दी जाती है। कोई आरोपी विदेश भाग न जाए, इसलिए पासपोर्ट रद्द और लाइसेंस कैंसिल करने के लिए लिखा जाएगा। मस्जिद और ईदगाह के अलावा सड़क किनारे, सर्विस लेन कहीं भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अदालत ने भी ऐसे आदेश दिए हुए हैं।

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