इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत दे दी है। 12 मार्च बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी मस्जिद की बाहरी दीवारों में रंगाई-पुताई करवा सकती है, वहीं रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग करवा सकती है, लेकिन ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उधर होली को लेकर संभल प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। जिसमें जिले की 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का आदेश जारी किया गया है। इसमें विवादित शाही मस्जिद भी शामिल है।

मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन की सिंगल बेंच ने की। बता दें कि मामले में मस्जिद कमेटी ने 25 फरवरी को याचिका दायर की थी। मस्जिद कमेटी के वकील ने दायर याचिका में कहा कि हम लोग हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। हिंदू पक्ष रंगाई पुताई का विरोध कर रहा है। उनका कहना था कि रंगाई-पुताई से मंदिर के सबूत मिटाए जा सकते हैं। इसलिए परमिशन नहीं दी जाए।

सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन ने एएसआई के वकील से कहा कि आपकी रिपोर्ट क्या है? सिंह ने कहा कि मस्जिद कमेटी ने कई सालों तक सफेदी कराई है, जिसके कारण ढांचे की बाहरी दीवारों को नुकसान पहुंचा है।

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