उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में दाखिल जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला आएगा। इस याचिका मे विवादित परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले में अपनी दलीलें दी जा चुकी है। आज इस पर दोपहर 12 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।
बता दें कि साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें अदालत में मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की भी मांग की गई थी। हिन्दू पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर में पहले वहां पर मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस जगह पर अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस की जेल होती थी, जहां कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कैद कर रखा हुआ था और इसी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए भगवान का असली जन्मस्थान वही है।
याचिका 19 जनवरी 2021 को सुनवाई के दौरान वकील के मौजूद न होने की वजह से खारिज हो गई थी। हाई कोर्ट ने मार्च 2022 में इस जनहित याचिका को री स्टोर कर लिया था। हाई कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए दोबारा पेश किए जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद इस याचिका पर फिर से सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की और से अपनी-अपनी दलील दी गई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 सितंबर को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था और आज चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच यह फैसला सुनाएगी।