श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह सर्वे पर सोमवार दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी है। ये वाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने मथुरा कोर्ट में दाखिल किया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट आज फैसला दे सकती है कि ये केस सुनने योग्य है या नहीं।

शाही ईदगाह का सर्वे कराए जाने के लिए निचली अदालत द्वारा इस वाद में पहले मुस्लिम पक्ष द्वारा केस के मेंटेबल और नॉन मेंटेबल को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए कहा था। इसके बाद वादी ने जिला जज की कोर्ट में रिवीजन वाद दाखिल किया।

जिला जज की अदालत ने इस केस को सुनने के लिए ADJ 6Th की कोर्ट में भेज दिया था। ADJ 6Th की कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अब इस मामले में फैसला सुना सकती है।

15 मार्च को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 20 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी थी। शाही ईदगाह के सचिव और वकील तनवीर अहमद ने बताया कि वादी पक्ष लगातार अलग-अलग प्रार्थना पत्र देकर सुनवाई को टाल रहा है। निचली अदालत ने जब तय कर दिया कि 25 जुलाई 2022 से इस मामले की डे टू डे सुनवाई होगी कोई भी पक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं देगा इसके बावजूद पहले दिन ही वादी पक्ष ने इसमें स्थगन प्रार्थना पत्र दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पहले केस सुनने योग्य है या नहीं, इसकी सुनवाई हो।

अदालत में दायर किए गए वाद में वादी वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हमेशा इस मामले को टालने की कोशिश में रहता है। लास्ट मिनट में वह आते हैं ,रिपिट बातों को कहते हैं। इस मामले में कोर्ट ने पार्ट हर्ट ऑर्डर कर दिया है। इसमें सोमवार को कोर्ट ऑर्डर देगी।

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