मध्यप्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर आखिरकार मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने Madhya Pradesh High Court के उस फैसले को खारिज कर दिया गया है जिसमें Ramnivas Rawat को विधायक घोषित किया गया था। वहीं मुकेश मल्होत्रा की विधायकी बरकरार रखते हुए कांग्रेस के पक्ष में फैसला सुनाया है।

गदगद हुए जीतू पटवारी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जुझारू, ऊर्जावान विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखा है! मैं शीर्ष अदालत का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं! इस ऐतिहासिक निर्णय से भाजपा के सियासी षडयंत्र फिर नाकाम हुए हैं! उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकतंत्र और संविधान के अपमान का आदतन अपराध करने वाली बीजेपी इस कानूनी-सबक को हमेशा याद रखेगी!

ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

मुकेश मल्होत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Vivek Tankha ने दमदार पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मल्होत्रा को दो सख्त शर्तों के साथ राहत दी है।

  • जिसमें पहली वे सदन में किसी भी तरह की वोटिंग नहीं कर सकेंगे
  • दूसरी Salary Hold: विधायक के वेतन और भत्तों पर फिलहाल रोक…यानी कुर्सी बनी रहेगी, लेकिन ताकत सीमित रहेगी।

क्या है पूरा मामला

विजयपुर चुनाव नतीजों को लेकर विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर Ramnivas Rawat को विधायक घोषित किया.. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई.. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

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