दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को जमीन के बदले नौकरी ‘घोटाले’ से जुड़े सीबीआई मामले में तलब किया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने लालू के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी नया समन जारी किया और उन्हें 11 मार्च को पेश होने के लिए कहा। अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की अंतिम आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया। 

एजेंसी ने मामले में 30 सरकारी अधिकारियों सहित 78 लोगों को नामित किया है। ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव और उनके दोनों बेटों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। कथित घोटाला 2004 और 2009 के बीच केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल का है। सीबीआई का मामला मध्य रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों में नियुक्तियों के बदले राजद प्रमुख और उनके परिवार के सदस्यों को सस्ते दरों पर जमीन के कथित हस्तांतरण से संबंधित है।

सीबीआई ने मई 2022 में लालू, उनके बेटे-बेटियों और पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया। लालू प्रसाद ने रविवार को विवादित बयान देते हुए महाकुंभ को ‘अर्थहीन’ करार दिया और नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से हुई लोगों की मौत के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया। लालू ने कहा, ‘‘बहुत दुखद घटना घटी है… हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह रेलवे की गलती है। रेलवे के कुप्रबंधन और लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। इस घटना के बाद केंद्रीय रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।’’ महाकुंभ को लेकर बढ़ती भीड़ के बारे में पूछे जाने पर राजद प्रमुख ने कहा, ‘‘अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ।’’ 

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