मोदी सरनेम केस में सूरत की सेशंस कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका को जज ने डिसमिस कर दिया था। इसके बाद सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक याचिका गुजरात हाईकोर्ट में डाला। इस याचिका पर आज 29 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से 2 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही अगली सुवाई की डेट 2 मई रखी। इस दिन दोनों पक्ष अपनी अंतिम दलील पेश करेंगे। इस पूर्व इस मामले में सुनवाई से गुजरात हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद अब गुजरात हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करेंगे। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को दोषी ठहराया गया था। और उन्हे दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जिसके तुरंत बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सूरत की ट्रायल कोर्ट के खिलाफ 3 अप्रैल को सूरत की सेशंस कोर्ट में एक मुख्य याचिका और दो आवेदन दायर किए थे। सूरत की सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी की अपील पर तुरंत राहत मिल गई। अगली डेट 13 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। और 20 अप्रैल को कोर्ट फैसला सुना दिया था।

मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक की कोर्ट में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने करीब पौने दो घंटे तक दलीलें रखीं और सजा पर रोक की मांग की। राहुल गांधी पर मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदी के वकीलों ने कुछ दस्तावेज देने के लिए समय की मांग की।

इस पर जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक ने कहा कोर्ट आखिरी सुनवाई करते हुए दो मई को इस केस को खत्म करेंगे। उन्होंने पूर्णेश मोदी के वकीलों को सोमवार शाम तक अपने दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए। इसके बाद जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक ने मामले की सुनवाई दो मई को लंच के बाद 2.30 बजे होगी। हाई कोर्ट में आखिरी दलीलें रखीं जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि कोर्ट उसी दिन फैसला सुना सकती है।

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