मुजफ्फरनगर। निरमाना गांव में ओवरहेड टैंक निर्माण के मामले में हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर, जल निगम के अधिशासी अभियंता और प्रधान को अवमानना नोटिस जारी किया है। स्टे के बावजूद निर्माण कार्य शुरू कराने का आरोप है। एक महीने में जवाब देने के आदेश दिए गए हैं।
अधिवक्ता विपिन कुमार ने बताया कि जल निगम की ओर से निरमाना गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए ओवरहेड टैंक का निर्माण प्रस्तावित था। वादी कामयाबी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि जहां ओवरहेड टैंक बनाया जा रहा है, वह भूमि कब्रिस्तान की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 28 मार्च 2023 को निर्माण पर स्टे कर दिया। वादी ने आरोप लगाया कि जल निगम की टीम ने 16 जून को फिर कब्रिस्तान में जेसीबी से गड्ढे खोदवाने शुरू कर दिए। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
वादी ने फिर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। एकल खंडपीठ के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया इसे स्टे की अवमानना का मामला माना है। एसडीएम सदर, अधिशासी अभियंता और प्रधान को नोटिस जारी किया गया है। उधर, वादी कामयाबी का कहना है कि जिस जगह निर्माण किया जा रहा है वह गांव के कब्रिस्तान की भूमि है।