मुजफ्फरनगर पाक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी पहले भी हत्या के मामले में 13 साल से अधिक की कैद काट चुका है।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 10 माह पहले एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप किया गया था। उन्होंने बताया कि थाना मीरापुर क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 2 सितंबर 2022 को वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ सुबह के समय खेत पर बाजरा काटने गया था। उसी समय ट्यूबवेल पर पानी पीने गया तो उसकी बेटी खेत से गायब हो गई थी।

निजी सूत्रों से पता चला था कि उसकी बेटी का गांव के ही गणेश पुत्र स्वर्गीय धर्मपाल ने अपहरण कर लिया। 19 दिसंबर को गांव में पंचायत के दौरान गणेश के भाई दीपू ने स्वीकार किया था कि किशोरी गांव उसके भाई ने ही अपहरण किया है। आरोप था कि दीपू ने प्रियता के भाई को भी जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में बीवी पुलिस ने दीपू के विरुद्ध धमकी का मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी गणेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने नाबालिक का अपहरण कर रेप करने के मामले में दोषी मानते हुए गणेश को 20 साल कैद की सजा सुनाई। दीपू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

पीड़िता के पिता ने बताया कि गणेश पुत्र स्वर्गीय धर्मपाल निवासी गांव तुलहेड़ी थाना मीरापुर हत्या के एक मुकदमे में 13 साल 8 माह की सजा काट चुका है।

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