मुजफ्फरनगर कोर्ट ने साक्ष्य के लिए पेश न होने पर नाराजगी जताते हुए एसपी देहात संभल के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए एडीजी बरेली जोन को भी लिखा है। 2007 में हुए हत्याकांड के मामले में बार-बार समन किए जाने के बावजूद गवाही के लिए पेश न होने पर कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परविंदर सिंह ने बताया कि 9 जुलाई 2007 को थाना भोपा क्षेत्र के गांव किशनपुर के समीप टेंपो में बैठते समय वकील नाम के युवक का अन्य लड़कों से झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान चाकू लगने से घायल वकील की मौत हो गई थी।
उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 शक्ति सिंह की अदालत में चल रही है। बताया की बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बाद एसपी देहात संभल श्रीचंद साक्ष्य के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे। सबूत प्रस्तुत न करने के चलते 16 साल पुराने मुकदमे में निर्णय नहीं हो पाया।
उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने इस मामले में एसपी देहात संभल श्रीचंद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। उन्होंने सुनवाई के लिए अगली तिथि 3 जुलाई निर्धारित की है।