मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की किशोरी से जबरन शादी और दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष पॉक्सो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 26 जून 2022 को आरोपी किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गए थे। परिजनों ने नई मंडी थाना क्षेत्र के कूकड़ा निवासी शहजान, सिखेड़ा थाना क्षेत्र के बेहड़ा अस्सा निवासी सगे भाई सचिन व संजय और ग्रेटर नोएडा के मढैया निवासी सुशांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने भाई की हत्या की धमकी देकर सुशांत के साथ उसकी जबरन शादी करा दी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष पॉक्सो न्यायालय में हुई।साक्ष्यों के अभाव में आरोपी शहजान को दोषमुक्त करार दिया गया। दोषी सुशांत को दुष्कर्म में आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। विवाह के लिए विवश करने पर धारा 366 और एससीएसटी एक्ट में सगे भाई सचिन व संजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति के 50 हजार रुपये देने का आदेश भी न्यायालय ने दिया।

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