लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने माफिया और राजनीतिक नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी को लखनऊ के सआदतगंज में वक्फ के तहत आने वाली जमीन खरीदने के मामले में बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया।
बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी सैयद हसन रज़ा रिज़वी द्वारा जारी यह नोटिस गाजीपुर की कंपनी ‘ग्लोरिज लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड’ को वक्फ की जमीन बेचे जाने के मामले में उसकी निदेशक अफशां अंसारी के साथ-साथ भू विक्रेताओं को भी भेजा गया है। नोटिस में उनसे कहा गया है कि वह आगामी एक दिसंबर को वक्फ बोर्ड के दफ्तर में हाजिर होकर अपना जवाब दें। बोर्ड के अध्यक्ष अली ज़ैदी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 25 अप्रैल 2013 को लखनऊ के सआदतगंज वार्ड स्थित वक्फ संपत्ति सुल्तान महल इमामबाड़ा दरोगा अमीर वाजिद अली की खसरा संख्या 734-735 और 825 की बहुमूल्य जमीन अफशां अंसारी की कंपनी को अवैध रूप से बेची गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में वक्फ के मुतवल्ली (संपत्ति का प्रबंध करने वाला) हबीब खान की ओर से करीब दो महीने पहले की गई शिकायत की जांच में यह पाया गया कि अफशां की कंपनी को जो जमीन बेची गई थी, वह दरअसल वक्फ की है।
उन्होंने बताया कि अफशां अंसारी ने नजमुल हसन, सईद हसन जाफरी, अयूब जाफरी, हसन अब्बास मेहंदी अब्बास आदि से उस जमीन का बैनामा कराया था। ज़ैदी ने बताया कि अफशां अंसारी और जमीन को अवैध रूप से बचने वाले सभी लोगों को नोटिस जारी करके एक दिसंबर को बोर्ड के कार्यालय में हाजिर होने और जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगर वे हाजिर नहीं होते हैं या अपना जवाब पेश नहीं करते हैं तो बोर्ड लखनऊ के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर उनसे जमीन के बैनामे को निष्प्रभावी करने और जमीन पर बोर्ड को कब्जा दिलवाने का अनुरोध करेगा।