प्रयागराज। मारे जा चुके माफिया अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटों की बाल संरक्षण गृह से कस्टडी मांगने वाली बड़ी बहन शाहीन अहमद के पति डा. मोहम्मद अहमद और बेटी जेबा को पुलिस 26 जुलाई की रात आठ बजे घर में घुसकर जबरन अपने साथ ले गई।आरोप है कि पूरामुफ्ती और शिवकुटी थाने से आए पुलिसवालों के साथ कोई महिला सिपाही नहीं थी। इस संबंध में अधिवक्ता विजय मिश्रा ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को न्यायालय में अर्जी दी है।
अधिवक्ता ने अर्जी में आरोप लगाया है कि पुलिस बिना बताए अतीक के बहनोई और भांजी को उठा ले गई है। दोनों की जान को खतरा है। अदालत से मांग की गई है कि शिवकुटी और पुरामुफ्ती थाने से रिपोर्ट मंगाकर दंड प्रक्रिया की धारा 97 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।
अधिवक्ता ने अर्जी में आरोप लगाया है कि पुलिस बिना बताए अतीक के बहनोई और भांजी को उठा ले गई है। दोनों की जान को खतरा है। अदालत से मांग की गई है कि शिवकुटी और पुरामुफ्ती थाने से रिपोर्ट मंगाकर दंड प्रक्रिया की धारा 97 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने थाने से आख्या मंगाकर 31 जुलाई को मामला पेश करने का आदेश दिया। पुलिस को अतीक अहमद के दोनों बेटों को उसकी बुआ शाहीन अहमद की अभिरक्षा में सौंपने की अर्जी पर शुक्रवार 28 जुलाई की दोपहर दो बजे तक रिपोर्ट बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना है।
शाहीन के वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने दबाव बनाने के लिए शाहीन के पति और बेटी को उठाया ताकि वह अपनी अर्जी वापस ले लें। अतीक के इन दोनों बेटों को पुलिस ने उमेश पाल की 24 फरवरी को हत्या के बाद दो मार्च को बाल गृह में पहुंचाया था।