उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ चल रहे अवमानना मामले को बंद कर दिया। कोर्ट ने दोनों से पतंजलि उत्पादों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन और अन्य दावे जारी करने से रोकने का आश्वासन स्वीकार कर लिया है।
रामदेव और बालकृष्ण ने कोर्ट को यथासम्भाव भ्रामक विज्ञापन नहीं देने का आश्वासन दिया और भविष्य में किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचने का वादा किया। इस निर्णय से रामदेव और बालकृष्ण को राहत मिली है और अब वे अपने व्यवसायिक कार्यों को बिना किसी कानूनी रुकावट के जारी रख सकेंगे।