मुख्तार अंसारी के खिलाफ करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले में शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्तार की ओर से लिखित बहस पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 20 मई की तारीख निर्धारित की। वहीं मुहम्मदाबाद में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में फैसले के लिए 17 मई की तिथि तय की गई है। दोनों मामलों में मुख्तार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बांदा जेल से पेश हुए।
बता दें कि करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या तथा मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। दोनों मामलों को गैंग चार्ट में शामिल किया गया था। हालांकि आरोपी मुख्तार कपिलदेव सिंह की हत्या के मामले में दोषमुक्त हो चुके हैं। वहीं मुहम्मदाबाद थानाक्षेत्र के हत्या प्रयास के मामले में विचारण चल रहा है। दोनों मामलों में एमपी/एमएलए कोर्ट में पिछली तिथि को आरोपी की तरफ से लिखित बहस दी गई थी। शनिवार को इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने गैंगस्टर मामले में फैसले के लिए 20 मई की तिथि मुकर्रर कर दी। इस दौरान बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेसिंग से मुख्तार अंसारी पेश हुआ।
मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी और अन्य कई लोगों के विरुद्ध हत्या प्रयास का मुकदमा मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराया था। इस मामले में अन्य आरोपी दोषमुक्त हो चुके हैं। मुख्तार के विरुद्ध विचारण एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में पिछली तिथि को आरोपी की तरफ से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। शनिवार को आरोपी की ओर से मौखिक बहस की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसले के लिए 17 मई की तिथि मुकर्रर की है।